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लिफ्ट योग्यता

लिफ्ट योग्यता लिफ्ट योग्यता

लिफ्ट प्रमाणन प्रक्रिया

एनसीटीडी विकलांग व्यक्तियों को लिफ्ट पैराट्रांसिट सेवा प्रदान करता है जो विकलांग होने के कारण बोर्ड पर सवारी, सवारी, या सुलभ फिक्स्ड रूट बस या ट्रेन सेवा नहीं कर सकते हैं। योग्य व्यक्ति वे हैं जिनकी विकलांगता उन्हें एनसीटीडी लिफ्ट से सुसज्जित बस या सुलभ रेल प्रणाली का उपयोग करने से रोकती है। LIFT पैराट्रांसिट सेवा के लिए पात्रता प्रमाण पत्र में एक पूर्ण आवेदन और एक स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता प्रपत्र शामिल हैं।


क्या आप उपयुक्त हैं?

एक व्यक्ति LIFT का उपयोग करने के लिए योग्य है यदि उसके पास एक विकलांगता है और वह निम्नलिखित मानदंडों में से एक को पूरा करता है:

  1. वह किसी अन्य व्यक्ति (किसी लिफ्ट या अन्य बोर्डिंग डिवाइस के ऑपरेटर को छोड़कर) की सहायता के बिना किसी सुलभ वाहन से सवार, सवारी, या उतरने में असमर्थ है।
  2. वह / वह एक विकलांग व्यक्ति है जो उन मार्गों पर सुलभ बसों का उपयोग कर सकता है जो पूरी तरह से सुलभ बसों द्वारा सेवा नहीं करते हैं, या जब स्टॉप की भौतिक विशेषताओं के कारण बस स्टॉप सुलभ नहीं है।
  3.  उसकी / उसके पास एक विशिष्ट हानि-संबंधित स्थिति है जो उसे / उसे बोर्डिंग और डिस्मार्किंग स्थान से यात्रा करने से रोकती है।

इन मानदंडों के तहत, NCTD में पात्रता की तीन श्रेणियां हैं जो 49 CFR 37.123 (e) के अनुपालन में हैं:

  1. बिना शर्त पात्रता: पात्रता की यह श्रेणी उन व्यक्तियों पर लागू होती है जो अपनी विकलांगता या चिकित्सा स्थिति के कारण किसी भी परिस्थिति में निर्धारित मार्ग सेवा का उपयोग करने में असमर्थ हैं। इस श्रेणी में शामिल है "" [] एक विकलांगता के साथ एक व्यक्ति जो शारीरिक या मानसिक हानि (एक दृष्टि दोष सहित) के परिणामस्वरूप असमर्थ है, और एक अन्य व्यक्ति की सहायता के बिना (व्हीलचेयर लिफ्ट के ऑपरेटर को छोड़कर) अन्य बोर्डिंग सहायता उपकरण), उस सिस्टम पर किसी भी वाहन से बोर्डिंग, राइड या डिसबार्क करना, जो विकलांग व्यक्तियों के लिए आसानी से सुलभ और उपयोगी है। "
  2. सशर्त पात्रता: इस प्रकार की पात्रता में, व्यक्ति को नियत-मार्ग सेवाओं पर कुछ यात्राएं करने की यथोचित अपेक्षा की जा सकती है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति बस स्टॉप तक पहुंचने में सक्षम हो सकता है जो तीन से अधिक ब्लॉकों से दूर नहीं हैं, या एक व्यक्ति को पैराट्रांसिट सेवा की आवश्यकता हो सकती है यदि खड़ी पहाड़ी, गहरी बर्फ, बर्फ, या अन्य बाधाओं जैसे यात्रा बाधाओं के रास्ते हैं। एक अन्य व्यक्ति के पास एक चर स्वास्थ्य स्थिति हो सकती है; कुछ दिनों में, निश्चित रूट का उपयोग संभव है और अन्य दिनों में, यह नहीं है।
    सशर्त पात्रता में एक उप-श्रेणी, यात्रा-दर-यात्रा पात्रता शामिल है। ट्रिप-बाय-ट्रिप पात्रता लागू होती है जहां कुछ उत्पत्ति और / या स्थलों पर भौतिक स्थितियां निश्चित-मार्ग प्रणाली का उपयोग अनुचित बनाती हैं। हर बार पात्र ग्राहक कॉल करने पर पात्रता निर्धारित की जाती है। इस श्रेणी में शामिल किया गया है "" [एक] एक विकलांगता के साथ एक व्यक्ति जो एक विशिष्ट हानि से संबंधित स्थिति है जो ऐसे व्यक्ति को एक बोर्डिंग स्थान या ऐसी प्रणाली पर एक निराशाजनक स्थान से यात्रा करने से रोकता है। "
  3. अस्थायी योग्यता: अस्थाई योग्यता: पात्रता की यह श्रेणी उन व्यक्तियों पर लागू होती है जो अस्थायी चिकित्सा शर्तों या विकलांग हैं, जो उन्हें सीमित अवधि के लिए निर्धारित मार्ग प्रणाली का उपयोग करने से रोक सकते हैं।

योग्यता पर आधारित नहीं है:

आयु, आर्थिक स्थिति या वाहन चलाने में असमर्थता; एक चिकित्सा स्थिति या विकलांगता होने पर स्वचालित रूप से एडीए पैराट्रांसिट पात्रता के लिए आवेदकों को अर्हता प्राप्त नहीं होगी।

NCTD जाति, रंग, राष्ट्रीय मूल, लिंग, यौन अभिविन्यास, आयु, धर्म, वंश, वैवाहिक स्थिति, चिकित्सा स्थिति, या परिवहन सेवाओं के स्तर और गुणवत्ता में विकलांगता और पारगमन से संबंधित लाभों के आधार पर भेदभाव नहीं करती है। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम के शीर्षक VI के साथ, कैलिफोर्निया सिविल कोड UM 51 (Unruh नागरिक अधिकार अधिनियम), या कैलिफोर्निया कोड 11135। इसके अतिरिक्त, एनसीटीडी परिवहन सेवाओं और पारगमन से संबंधित लाभों के स्तर और गुणवत्ता में राज्य या संघीय कानून के तहत किसी भी अन्य संरक्षित स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। एनसीटीडी बोर्ड ने भेदभाव का आरोप लगाते हुए शिकायतों का त्वरित और न्यायसंगत समाधान प्रदान करते हुए बोर्ड नीति संख्या 26, भेदभाव शिकायत प्रक्रिया को अपनाया है।

पैराट्रांसिट प्रमाणन प्रक्रिया में इक्कीस (21) दिन लग सकते हैं। यदि इक्कीस (21) दिनों के भीतर कोई निर्धारण नहीं किया गया है, तो आवेदक को तब तक पात्र माना जाएगा जब तक कि एक निर्धारण नहीं किया जाता है।

एक बार प्रमाणन
प्रक्रिया पूरी हो गई है

पात्रता निर्धारण पत्र आवेदक को भेजा जाएगा, जो यह प्रमाणित करेगा कि आवेदक एडीए पैराट्रांसिट पात्र है या नहीं। इस दस्तावेज़ में पात्र व्यक्ति का नाम, पारगमन प्रदाता का नाम, पैराट्रांसिट समन्वयक का टेलीफोन नंबर, और पात्रता के लिए समाप्ति तिथि (यदि लागू हो), और किसी व्यक्ति की पात्रता पर कोई भी स्थिति या सीमा शामिल होगी, जिसमें उपयोग शामिल है एक व्यक्तिगत परिचर। पात्रता निर्धारण पत्र में अपील प्रक्रिया के बारे में जानकारी भी शामिल होगी।


नवीनीकरण, आगंतुक और अपील
पैराट्रांसिट पात्रता का नवीकरण

ग्राहकों को ADARide द्वारा उनकी पात्रता समाप्त करने के नब्बे (90) दिन पहले पत्र द्वारा सूचित किया जाएगा। इस कारण से, यहां LIFT से संपर्क करें (760)726-1111 किसी भी बदलाव के साथ। चूंकि समाप्ति की समय पर सूचना दी जाती है, इसलिए ग्राहकों को यह अनुमान लगाना चाहिए कि पात्रता प्रमाणन के लिए कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा।

आगंतुक प्रमाणीकरण

एनसीटीडी विकलांग आगंतुकों को एडीए पैराट्रांसिट सेवा प्रदान करता है जो एनसीटीडी सेवा क्षेत्र में नहीं रहते हैं। एनसीटीडी के लिफ्ट कॉल सेंटर से संपर्क करें (760)726-1111, फैक्स (442)262-3416 या टीटीवाई (760)901-5348. आगंतुकों को एनसीटीडी को दस्तावेज के साथ प्रदान करने की आवश्यकता होगी कि वे अपने क्षेत्राधिकार में पैराट्रांसिट सेवा के लिए पात्र हैं जिसमें वे रहते हैं। यदि कोई आगंतुक इस दस्तावेज को प्रस्तुत करने में असमर्थ है, तो एनसीटीडी को निवास के दस्तावेज की आवश्यकता होगी और यदि विकलांगता स्पष्ट नहीं है, तो विकलांगता का प्रमाण। विकलांगता के स्वीकार्य प्रमाण में डॉक्टर का एक पत्र या निश्चित-मार्ग प्रणाली का उपयोग करने में असमर्थता के आगंतुक के बयान शामिल हैं। एनसीटीडी को यात्रा के पहले वांछित दिन से पहले शहर से बाहर के आगंतुकों के लिए पैराट्रांसिट सेवा के लिए पात्रता का दस्तावेज प्राप्त करना चाहिए। आने वाले ग्राहकों को प्रदान करने के लिए तैयार रहना चाहिए:

  1. यात्रा की तारीखें
  2.  गंतव्य का पता
  3. संपर्क
  4.  आपातकालीन संपर्क जानकारी
  5. गतिशीलता उपकरणों का उपयोग किया जाए

NCTD उस अवधि के दौरान आगंतुक के पहले उपयोग के साथ शुरू होने वाले किसी भी तीन सौ पैंसठ (21) दिन की अवधि के दौरान इक्कीस (365) दिनों के किसी भी संयोजन के लिए LIFT सेवा के साथ पात्र आगंतुकों को प्रदान करेगा। जो पर्यटक इस इक्कीस (21) दिन की अवधि से अधिक सेवा प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें एनसीटीडी के साथ पैराट्रांसिट पात्रता के लिए आवेदन करना होगा।

पात्रता का निर्णय लेना

यदि आप एक पात्रता निर्धारण से असहमत हैं, तो आपको निर्णय को अपील करने का अधिकार है। पात्रता से इनकार करने का अनुरोध करने के लिए पात्रता इनकार पत्र पर तारीख के 60 दिनों के भीतर प्राप्त किया जाना चाहिए। निम्नलिखित पते पर एनसीटीडी के पैराट्रांसिट और गतिशीलता सेवाओं के प्रबंधक को लिखित रूप में अपील के लिए अनुरोध भेजा जाना चाहिए:

पैराट्रांसिट और गतिशीलता सेवाओं के प्रबंधक

Attn: एडीए अपील अनुरोध
एनसीटीडी - उत्तर काउंटी ट्रांजिट जिला
810 मिशन एवेन्यू
ओशनसाइड, सीए 92054

या

ईमेल के माध्यम से:  ADAAppeal@nctd.org

एक बार एक अपील के लिए अनुरोध प्राप्त होने पर, यह अनुबंधित अपील विशेषज्ञों की अपील समीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की जाएगी, जो विकलांगता पेशेवर हैं। अपील की सुनवाई निर्धारित की जाएगी, और अपील की समीक्षा समिति अपील सुनवाई के 30 दिनों के भीतर एक अंतिम लिखित निर्णय जारी करेगी। अपील समीक्षा समिति के निर्णय अंतिम होंगे।

आपका मूल प्रमाणीकरण निर्धारण, जैसा कि यह आपके द्वारा अपील की जा रही पात्रता निर्णय से संबंधित है, अंतिम निर्णय होने और आपकी अपील बंद होने तक लागू रहेगा। हालांकि, अगर अपील की समीक्षा समिति ने सुनवाई के बाद 30 दिनों के भीतर निर्णय नहीं लिया है, तो अस्थायी सेवा प्रदान की जाएगी। यह अस्थायी सेवा तब तक जारी रहेगी जब तक कि अपील पर निर्णय नहीं हो जाता।

आपकी अपील की सुनवाई का समय और तारीख निर्धारित करने के लिए आपको फोन या ईमेल के माध्यम से अनुबंधित अपील विशेषज्ञ से संपर्क किया जाएगा। आपको अपील की सुनवाई में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, हालांकि उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। यदि अपील करने वाले व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से सुनवाई में शामिल नहीं हो सकते हैं, तो वे टेलीफोन के माध्यम से भाग लेने का अनुरोध कर सकते हैं या किसी अन्य व्यक्ति को सुनवाई के दौरान उनका प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। यदि व्यक्ति या एक निर्दिष्ट प्रतिनिधि अपील की सुनवाई में उपस्थित नहीं होता है, तो अपील समीक्षा समिति का निर्णय प्रस्तुत दस्तावेज पर आधारित होगा। व्यक्ति के आवेदन की सभी प्रतियां और अपील प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली सभी सहायक सामग्री गोपनीय रहेंगी।

NCTD के BREEZE, FLEX, COASTER और SPRINTER सेवा के बारे में जानकारी GoNCTD.com पर उपलब्ध है। बस और ट्रेन कार्यक्रम, यात्रा नियोजन सहायता के बारे में जानकारी के लिए, या वैकल्पिक प्रारूप में इस जानकारी का अनुरोध करने के लिए, कृपया एनसीटीडी सेवा सेवा पर कॉल करें (760) 966-6500। यदि आपके पास इस पात्रता निर्धारण के बारे में प्रश्न हैं, तो कृपया कॉल करें एनसीटीडी पैराट्रांसिट पात्रता कार्यालय में (760) 966-6645. श्रवण दोष वाले व्यक्तियों को कैलिफोर्निया रिले सेवा के लिए 711 पर कॉल करना चाहिए।